Shekh Hasina Case: नौ कार्यकर्ताओं को मृत्युदंड, 25 को आजीवन कारावास

बुधवार को बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 25 साल पहले हमले के एक मामले में बीएनपी के नेतृत्व वाले एक गठबंधन के नौ कार्यकर्ताओं को मृत्युदंड और 25 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। यह मामला तब का है जब शेख हसीना विपक्ष की नेता थीं।



बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया के प्रधानमंत्री के तौर पर पहले कार्यकाल के दौरान हसीना पर यह हमला हुआ था। मीडिया में आयी खबरों के अनुसार,अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूस्तम अली ने ट्रेन पर हमला करने के मामले में पबना की अदालत ने नौ लोगों को मृत्युदंड और 25 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।


 


एजेंसी भाषा के अनुसार, मीडिया की खबरों के मुताबिक इस संबंध में 13 लोगों को 10 साल जेल की सजा भी सुनायी गयी। प्रधानमंत्री हसीना 23 सितंबर, 1994 को राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रही थीं। वह जिस ट्रेन से यात्रा कर रही थीं उसके पबना के इश्वार्दी पहुंचने पर उनके डिब्बे पर क्रूड बमों और गोलियों से हमला किया गया।


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