अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बीते 8 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ़्तार किया गया था. मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और एक अन्य की ज़मानत याचिकाएं ख़ारिज कर दी गई हैं.
नई दिल्ली: बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया, जिन्हें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बीते 8 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, राजपूत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और उनके घरेलू कर्मचारी दीपेश सावंत को भी एनसीबी द्वारा दर्ज मामले में जमानत दी गई.
हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्देल बासित परिहार की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
रिया चक्रवर्ती को एक लाख रुपये के बॉन्ड और अन्य शर्तों पर जमानत दी गई, जबकि दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली.
इससे पहले 29 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के सात बजे तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस सारंग वी. कोटवाल की एकल पीठ ने रिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
पीठ ने रिया चक्रवर्ती को रिहाई के बाद दस दिनों के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया.
अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और अदालत से पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा न करने ग्रेटर मुंबई से बाहर जाने से पहले जांच अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया.
इससे पहले मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.
चक्रवर्ती के वकील ने मीडिया को बताया कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से खुश हैं.
उन्होंने कहा, ‘सत्य और न्याय की जीत हुई है और अंततः तथ्यों और कानून पर पेश दलीलें स्वीकार की गई हैं. रिया की गिरफ्तारी और हिरासत पूरी तरह से अनुचित थी. सीबीआई, ईडी और एनसीबी द्वारा रिया को प्रताड़ित करने और उन्हें जान-बूझकर निशाना बनाने के अभियान पर रोक लगनी चाहिए. हम सच के लिए प्रतिबद्ध हैं.’
आरोपियों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 8 (सी), 20 (बी) (ii), 22, 27 ए, 28, 29 के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था.
अभियुक्तों के वकीलों ने तर्क दिया था कि अभियुक्तों के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था और एनसीबी के पास आरोपियों के ड्रग्स सेवन से संबंधित कोई मामला नहीं था.
एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि एनडीपीएस अपराधों को बनाए रखने और किसी अन्य व्यक्ति की ड्रग्स की खपत की आदतों को छुपाने के लिए ड्रग्स की वसूली आवश्यक नहीं थी.
सिंह ने आगे तर्क दिया कि अदालत एनडीपीएस अधिनियम के उद्देश्यों को देखा, जो देश के युवाओं को ड्रग्स के खतरे से बचाने के लिए हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला एम्स मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट के आधार पर आया है, जिसने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि अभिनेता ने आत्महत्या की थी.
मालूम हो कि 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बीते 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे.
सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर थाना में अभिनेता की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर रहीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभिनेता को खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य आरोपों में शिकायत दर्ज कराई थी.
सुशांत की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच बीते पांच अगस्त को सीबीआई को सौंप दी थी.
इसके बाद बीते 19 अगस्त को बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वे अभिनेता की मौत के मामले की जांच करें. अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले में सहयोग करने को कहा था.
इस मामले की जांच के दौरान ड्रग्स खरीदने और उसके इस्तेमाल का भी खुलासा होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मामले की जांच के दौरान अभिनेत्री रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती (24), सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा (33) और अभिनेता के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया था.
बीते आठ सितंबर को कई दिनों की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया था.
रिया ने कई समाचार चैनलों को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने खुद कभी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है. हालांकि उन्होंने दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत इसका सेवन करते थे.