हिंदी दैनिक आज का मतदाता गाजियाबाद जीवन विहार कॉलोनी, टैक्स अधिवक्ता अरविंद गुप्ता ने एक संक्षिप्त वार्ता के अंतर्गत कहा कि आज हर व्यापारी को जीएसटी से जुड़ना एक तरह से अनिवार्य हो गया है यदि वह अपने व्यापार को व्यापक और बड़ा बनाना चाहता है तो उसे जीएसटी के नियमों अनुसार कार्य करना आवश्यक है, इसलिए सरकार जीएसटी कानून में बुनियादी बदलाव करते हुए इस कानून को और सरल बनाएं जिससे की आम व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में इस कानून के साथ काफी पारदर्शिता से व्यापार कर सके और स्वयं के साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाएं अधिवक्ता अरविंद गुप्ता ने कहा कि बहुत आवश्यक है कि जब रिटर्न फाइल की जाती हैं चाहे वह अधिवक्ता द्वारा किसी अन्य के द्वारा उस स्थिति में मानवीय गलती एक सामान्य प्रक्रिया है वह हो ही जाती है ऐसी स्थिति में जीएसटी कानून में सरकार शीघ्र से शीघ्र रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था करें जिससे कि मानवी गलती का खामियाजा व्यापारी को न भुगतना पड़े इसके साथ साथ अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन ना होना एक अपने आप में बहुत बड़ी खामी है क्योंकि इस कानून को लागू किए हुए तकरीबन 4 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं ऐसी स्थिति में जो भी व्यापारियों की विवाद हैं वह लंबित हैं यदि ट्रिब्यूनल का गठन जल्दी हो जाएगा तो व्यापारियों के विवादों का निपटारा भी जल्दी होगा और वह अपने व्यापार की दिशा को और बेहतर बना पाएंगे