लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, SC ने कहा- करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है. बता दें कि आशीष मिश्रा इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा.


बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा इन दिनों जेल से बाहर है. आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी की जमानत खारिज कर दी. ज्ञात हो कि आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में आंदोलन कर रहे किसानों को कुचलने का आरोप है. आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा कि देर है, मगर अंधेर नहीं, कम से कम इस केस में. शुक्रिया प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे जी. बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहा था. किसानों ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का विरोध किया था. वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर चार अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 15 फरवरी 2022 को आशीष को जमानत पर रिहा कर दिया गया था. ज्ञात हो कि तिकोनिया कांड में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी.






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